हेडमास्टर की नियुक्ति परीक्षा पर उच्च न्यायालय का रोक, जानें कोर्ट का क्या है फैसला

पटना हाइकोर्ट में राज्य के प्राथमिक स्कूलों में हेडमास्टर के पद पर भर्ती किए जाने के लिए निर्धारित मानकों को लागू किये जाने को लेकर एक लोकहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस मामले में चार सप्ताह के अंदर विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय की खंडपीठ ने यह भी कहा है कि इस दौरान हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का कार्यक्रम आयोजित नहीं की जाए। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस पीबी बजंथरी की खंडपीठ द्वारा लोकहित याचिका पर सुनवाई की गई, जो कि टीइटी-एसटीइटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (टीएसयूएनएसएस) गोप गुट द्वारा दायर् किया गया था।

याचिकाकर्ता ने दायर याचिका मे कहा कि हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता की कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। इसकी अधिसूचना के मुताबिक, अंग्रेजी संस्करण के अनुसार याचिकाकर्ता संघ के सदस्य राज्य सरकार द्वारा हेडमास्टर के पद पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के योग्य होंगे, जबकि रूल्स के हिंदी संस्करण के मितबिक वे अयोग्य हो जायेंगे।