bs 4 diesel cars Ban In Delhi: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत bs-3 पेट्रोल और bs-4 डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बात की जानकारी सोमवार को सरकार की ओर से साझा की गई है। इतना ही नहीं सरकार के इस नियम का उल्लंघन करने वालों को 20,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सरकार की ओर से जारी किया गया यह आदेश 9 दिसंबर से शहर के हर हिस्से में लागू होगा।
प्रदूषण के चलते दिल्ली में बैन हुई ये कारें
सरकार की ओर से जारी किए गए इस आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर स्थितियां वक्त के साथ ठीक हो जाती है, तो इस प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार की ओर से यह फैसला राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लिया गया है। प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेटेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध लगाया गया है।
परिवहन विभाग की ओर से ताजा जानकारी के मुताबिक संशोधित GRAP के तीसरे चरण और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत दिए गए निर्देशों के आधार पर सरकार की ओर से ये आदेश दिए गए ,हैं जिसके मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 दिसंबर या जीआरपी के चरण में संशोधन होने तक bs-3 पेट्रोल और bs-4 डीजल चार पहिया वाहनों पर रोक लगी रहेगी।
इन परिस्थियों में दी गई छूट
सरकार द्वारा जारी किए गए इस प्रतिबंध पर कुछ स्थितियों में छूट भी दी गई है, जिसके मुताबिक आपात सेवा हो, सरकारी काम हो या चुनावी कार्यों में लगे वाहनों पर इस दौरान छूट दी जाएगी। सरकार की ओर से प्रतिबंध को लेकर जारी आदेश के मुताबिक इन परिस्थितियों के अलावा अगर कोई भी bs-3 पेट्रोल और bs-4 डीजल एलएमवी चार पहिया वाहन सड़कों पर चलते नजर आए, तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-194 के तहत इसे सरकार के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और ₹20000 का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में 4 नवंबर के बाद से ही प्रदूषण का स्तर हाई लेवल पर पहुंच गया है। 4 नवंबर को AQI लेवल 447 पर था।
अब तक 5800 लोगों के कटे चलान
मालूम हो कि सरकार की ओर से पिछले महीने भी इस तरह के नियम दिल्ली में लागू किए गए थे, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने इनका उल्लंघन करने वाले के जमकर चालान भी काटे थे। आंकड़ों के आधार पर बात करें तो बता दे कि दिल्ली पुलिस ने 11 नवंबर की सुबह तक उल्लंघन के लिए कुल 5,882 चालान काटे थे।
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