जरूरी सूचना! अब होटल-रेस्‍टोरेंट नहीं वसूल सकते सर्विस चार्ज, वसूले तो यहां करें शिकायत

कंजूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (Consumer Protection Authority) यानी सीसीपीए (CCPA0 ने होटलों और रेस्टोरेंट द्वारा अपने ग्राहकों से वसूलने वाले सर्विस चार्ज को लेकर कुछ नए नियमों लागू किए हैं, जिसके मुताबिक अब कोई भी होटल या रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों से खाने पर सर्विस चार्ज (Service Charge) नहीं वसूल सकेगा। ऐसे में अगर अब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं और वह आपसे सर्विस चार्ज (Food Service Charge) वसूलते हैं, तो आपको इसकी तुरंत शिकायत (Service Charge Complain Helpline Number) करनी चाहिए। अगर आप यह सोच रहे हैं कि सर्विस चार्ज वसूल के मामले में आपको कहां शिकायत करनी है, तो बता दें सीसीपीए ने ग्राहकों के अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए इसके तहत गाइडलाइन जारी की है।

Food Service Charge

अब सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते होटल-रेस्टोरेंट

सेंट्रल कंजूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए की ओर से इस मामले में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक होटल या रेस्टोरेंट खाने के बिल पर अपने आप से या डिफॉल्ट तौर से भी अब सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। सीसीपीए की गाइड लाइन में कहा गया है कि सेवा शुल्क की वसूली किसी अन्य नाम से भी नहीं की जा सकती। अगर ऐसा कोई भी होटल या रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों के साथ करता है या सेवा शुल्क वसूलता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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सर्विस चार्ज वसूलने पर देना होगा जुर्माना

साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि अब कोई भी ग्राहक सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं होगा। सेवा शुल्क देना ग्राहक की मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। बता दे किसी भी रेस्टोरेंट या होटल द्वारा सेवा शुल्क लगाने पर उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही सेवा शुल्क ना देने की स्थिति में कोई भी होटल या रेस्टोरेंट अपनी सेवाओं के प्रवेश या प्रावधान पर कोई भी प्रतिबंध ग्राहक पर नहीं लगा सकता है। साथ ही सेवा शुल्क को खाने के बिल के साथ जोड़कर भी नहीं वसूल सकता है।

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सर्विस चार्ज वसूलने पर यहां करें शिकायत

यदि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट सीसीपीए के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है और अपने ग्राहकों से सर्विस चार्ज यानी सेवा शुल्क वसूलता है, तो उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्टोरेंट्स के खिलाफ सेवा शुल्क को बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकते हैं और ऐसा ना करने पर उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन यानी NCH पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको 1915 पर कॉल करके या मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत करनी होगी।

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सर्विस चार्ज वसूलने पर ऑनलाइन शिकायत

अगर ग्राहक चाहे तो सर्विस चार्ज वसूलने वाले होटल या रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता आयोग के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए वह ई-पोर्टल http://e-daakhil.nic.in से ऑनलाइन तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही जिला कलेक्ट्रेट के पास कि आप इस मामले में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप सीसीपीए को इस ईमेल आईडी [email protected] पर भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं।

Kavita Tiwari