इस साल दिवाली में बिहार के चार शहरों में पटाखों पर बैन लगाया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा प्रदेश के चार शहरों में पटाखे छोड़ने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस सम्बन्ध में पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर के जिलधिकारी को पत्र भेजकर निर्देश जारी किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में किसी भी तरह के पटाखे बेचने या फोड़ने पर सख्त पाबन्दी लगाएं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा बिहार के चार शहरों में पटाखे पर पाबंदी लगाने के लिए पत्र लिखा गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 21 अक्टूबर को चार जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है।
इस वजह से लगाई गई बैन
इस पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि पिछले साल दीवाली के बाद हुए एक सर्वेक्षण के दौरान इन शहरों में उच्च स्तर के मोटे पार्टिकुलेट मैटर (PM 10), फाइन पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) और सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) के अलावा आर्सेनिक, लेड और निकल की मात्रा हवा में सामान्य मानकों से ज्यादा पाई गई थी। गौरतलब है कि ये तत्व मानव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत नुकसानदेह हैं क्योंकि ये ब्रोंकाइटिस और सांस की बीमारियों का कारण बनती हैं।
बिहार के अन्य शहरों मे लिए क्या है नियम
बिहार के दूसरे शहरों में भी प्रदूषण बोर्ड ने दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक दो घंटे के लिए, वह भी केवल हरे पटाखों छोड़ने की इजाजत दी है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में पटाखा बैन है और इस बार वहाँ पटाखों की बिक्री के लिए कोई लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। इन शहरों के लिए जिनका लाइसेंस पहले से बना हुआ है, उसे रद्द किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल भी दिवाली के मौके पर बिहार के तीन जिलों में पटाखों को पूरी तरह बैन कर दिया गया था। वे तीन जिले इस बार भी बैन वाली सूची में शामिल हैं। इस साल इस लिस्ट में हाजीपुर को भी जोड़ा गया है और पाबंदी लगाने के लिए डीएम और एसपी को पत्र भेजा गया है।
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