देश में बढ़ती महामारी के बीच कई राज्यों ने अपने अपने तरीके से लॉकडाउन लगाए हैं। कई राज्यों ने हल्की-फुल्की छूट दी तो किसी राज्य में पूरी तरह से पाबंदी लगी रही। बिहार में लॉकडाउन में थोड़ी ढील दिए जाने के बाद अब सब सभी तरह की दुकानें खुल जाएंगे। डीएम प्रणब कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 2 से 8 जून तक यह दुकाने 1 दिन बीच करके सुबह 6:00 से दोपहर 2:00 बजे तक Corona प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुलेगी।
कौन सी दुकान कब खुलेगी
किस चीज की दुकान कब खुलेगी इस संबंध में भी दिन तय कर दिए गए हैं। सोना चांदी की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी। लगन को देखते हुए कपड़े और सोना चांदी की दुकानों को खोलने को लेकर अधिक दबाव था। अब सभी तरह के कपड़े की दुकान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेगी। वही मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक पंखा ,कूलर निर्माण सामग्री आदि की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी। सैलून, पुस्तक, स्पोर्ट्स, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स आदि की दुकान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही खुलेगी। रविवार को यह सभी दुकानें बंद रहेगी।
वही रोजमर्रा के लिए सब्जी, मांस, मछली किराना सामान, दुकाने पहले की तरह सप्ताह के सभी दिन खुलेगी। इसके लिए समय में थोड़ी वृद्धि कर दी गई है। यह दुकान सुबह 6:00 से दोपहर 2:00 बजे तक खुलेगी, वही कीटनाशक, कृषि यंत्र संबंधी, बीज उर्वरक की दुकानें भी इसी नियम के साथ सप्ताह के सभी दिन खुली रहेगी।
25 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे सभी दफ्तर
डीएम प्रणब कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 25 फ़ीसदी कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे। वही ई-कॉमर्स एवं कोरियर सर्विस, कृषि और उससे जुड़े टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं पैट्रोल पंप, एलपीजी, मीडिया, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, ठेला फल एवं सब्जी की बिक्री और निजी सुरक्षा सेवाएं पर कोई रोक नहीं लगेगी। परिचालन एवं अन्य नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान
श्रेणी एक की दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
- ऑटोमोबाइल, सैलून, पुस्तक, स्पोर्ट्स टायर एवं ट्यूब, लुब्रिकेंट, ऑटो मोबाइल की दुकाने
- कपड़े रेडीमेड वस्त्र की दुकाने
श्रेणी दो की दुकानें मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार
- सोना-चांदी, बर्तन, ड्राई क्लीनर जूता एवं चप्पल
- निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान इसमें सीमेंट, छड़, बालू, स्टोन, सीमेंट ब्लॉक, इट, गिट्टी हार्डवेयर, सेनेटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, प्लास्टिक पाइप, शटरिंग आदि
- पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बिक्री एवं मरम्मत
रविवार को दोनों श्रेणियों की दुकानें बंद रहेगी
दुकानों में करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन
डीएम प्रणब कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी दुकानदारों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सभी दुकानदार एवं खरीददार मास्क पहने रहेंगे। काउंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए और ग्राहकों में 2 गज की दूरी भी। उन्होंने कहा कि नियम का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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