Bihar : सभी स्कूल, कॉलेज बंद… 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे दफ्तर, क्या बंद और क्या है खुला?

Written by: Kavita Tiwari | biharivoice.com • 07 जनवरी 2022, 8:53 अपराह्न

देश के हर हिस्से में कोरोनावायरस की तीसरी लहर ओमीक्रॉन वायरस के साथ दस्तक दे चुकी है। बिहार भी कोरोना की तीसरी लहर से अछूता नहीं है। ऐसे में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बिहार सरकार के फैसले के मद्देनजर सभी शिक्षण संस्थानों को तत्काल प्रभाव से 21 जनवरी तक बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही कॉलेज, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान और छात्रावासों को भी बंद करने का फरमान सुनाया गया है।

स्कूलो और दफ्तरों के लिए निर्देश जारी

सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी कार्यालयों में भी 50% की उपस्थिति के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस का संचालन करने के आदेश भी दिए गए हैं। बता दे पहले से जारी आदेश में आठवीं तक के स्कूलों को बंद किया गया था। वही क्लास 9, 10, 11 और 12 की क्लास को भी 50% के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी, जिसे अब पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया गया है।

इस दौरान सरकार ने कार्यालय को खोलने के लिए कई तरह के नियम और शर्तें रखीं है। दरअसल गुरुवार को विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि 50% कर्मचारियों की उपस्थिति में ही कार्यालय खोले जाएंगे। गुरुवार की शाम बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने यह सभी निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी निदेशालय हो को 50% के साथ खोलने का फरमान सुनाया।

क्या बंद और क्या है खुला?

  • आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी.
  • शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे.
  • सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे. केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे.
  • सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.
  • शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी.
  • सभी राजनीतिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
  • स्कूल, कॉलेज और कोचिंग पूरी तरह से बंद. ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे.
  • सिनेमा हॉल/जिम/पार्क/क्लब/स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे.
  • रेस्टोरेंट/ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे.
  • रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी.

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