बिहार सरकार ने दूसरी शादी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। गौरतलब है कि सेवा के दौरान मृत सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी की संतानों को भी अनुकंपा पर नियुक्ति का अधिकार तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा। शर्त के मुताबिक पहली शर्त यह होगी कि दूसरी शादी सरकार की अनुमति से हुई हो। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि ऐसी संतानों को नौकरी देने की अनुशंसा पहली पत्नी ही करेगी।
दूसरी शादी पर सरकार की गाइडलाइन जारी
गौरतलब है कि बिहार सरकार ने दूसरी शादी के मामले में एक बड़ा फैसला किया है, जिसके मुताबिक सरकार के अधीन काम करने वाले हर सरकारी कर्मचारी को दूसरी शादी करने की इजाजत सरकार से लेनी होगी। इतना ही नहीं दूसरी शादी करने के बाद उनकी संतानों को भी अनुकंपा की नियुक्ति का अधिकार होगा, लेकिन ऐसे में ये अधिकार उन्हें तभी मिलेगा जब पहली पत्नी इस मामले में शपथ पत्र के माध्यम से बताएगी कि उसे दूसरी पत्नी की संतानों को नौकरी मिलने से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है।
खास बात यह है कि इस मामले में पहली पत्नी के द्वारा दायर किए गए शपथ पत्र की जांच पड़ताल सक्षम अधिकारी खुद करेंगे। यानी पहली पत्नी की मर्जी के बिना दूसरी पत्नी की संतानों की अनुकंपा पर बहाली नहीं की जा सकेगी। मालूम हो कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मामले में बुधवार को एक आदेश जारी किया है। इसकी प्रति सभी विभागों, विभागाध्यक्ष एवं पुलिस महानिदेशक को प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों को सौंपी गई है।
सरकार की और से जारी इस फरमान में यह भी साफ कर दिया गया है कि सरकारी आदेश के बिना शादी करने वाले किसी भी सेवक की दूसरी शादी से हुई संतानों को अनुकंपा पर नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। भले ही यह शादी किसी पर्सनल लॉ के हवाले से ही क्यों न की गई हो। साथ ही यह भी कहा गया है कि पहली पत्नी ही यह तय करेगी कि किस संतान को अनुकंपा पर नौकरी का अवसर दिया जाएं।
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