बिहार के गांवों में 6 फीट से ज्यादा चौड़े रोड होंगे पीसीसी, पेवर ब्लॉक में बनाई जायेंगी छोटी सड़कें

Written by: Kavita Tiwari | biharivoice.com • 24 अक्टूबर 2022, 10:06 पूर्वाह्न

PCC Road In Bihar: बिहार के गांव में सड़कों की हालत को सुधारने की कवायद में जुटी बिहार सरकार (Bihar Government) ने सड़कों के निर्माण को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है।

PCC Road In Bihar: बिहार के गांव में सड़कों की हालत को सुधारने की कवायद में जुटी बिहार सरकार (Bihar Government) ने सड़कों के निर्माण को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। इस कड़ी में पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) की योजनाओं के मद्देनजर बनने वाली 6 फीट की या इससे अधिक चौड़ी सड़कें अब पीसीसी (PCC Road) होंगी, जिससे कि जलजमाव वाली जगहों पर मजबूत एवं टिकाऊ सड़कों का निर्माण किया जा सके। इस कड़ी में 6 फीट से कम चौड़ी सड़कें पेवर ब्लॉक यानी ईट सोलिंग के साथ इंटरलॉकिंग टाइल्स की बनाई जाएंगी।

इस मामले में विभाग द्वारा साझा जानकारी में बताया गया कि सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने अपनी ओर से यह साफ कर दिया है कि तीन स्टार ग्राम पंचायत प्रखंड समिति और जिला परिषद के माध्यम से बनने वाली सभी सड़कों पर यह निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।

6 फीट से चौड़ी सड़के होंगी पीसीसी

पंचायत राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने इस मामले में सभी जिलों को पत्र भेजा है। बता दें कि इसके पूर्व 6 फीट से कम चौड़ी सड़कों को लेकर सरकार की ओर से किसी तरह का कोई नियम नहीं था, लेकिन अब विभाग ने इस मामले में नया आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक सभी गांव में गली-नाली पक्कीकरण योजना के तहत यह नियम लागू होगा।

प्लेन सीमेंट कंक्रीड यानी पीसीसी और पेवर ब्लॉक के साथ ही नाले का भी निर्माण कार्य कराया जाएगा। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी द्वारा साझा जानकारी में बताया गया कि 6 फीट से कम चौड़ी सड़कों पर बड़े वाहन नहीं चलते ऐसे में एक गांव की गलियों में मुख्य रूप से ऐसी सड़के होती है। इसलिए ऐसी सड़कों पर पेवर ब्लॉक से सड़कों का निर्माण करना बेहतर होगा। इनकी मरम्मत भी आसान होगी, साथ ही दोनों तरह की सड़कों के निर्माण से होने वाले खर्च में भी कुछ खासा अंतर नहीं है।

बता दें कि राज्य में 8067 ग्राम पंचायत, 533 प्रखंड समिति और 38 जिला परिषद के साथ-साथ 1 लाख 10 हजार से अधिक ग्रामीण वार्ड भी मौजूद है। गली-नाली पक्कीकरण योजना के तहत सड़कों के निर्माण का आदेश सभी क्षेत्रों में जारी कर दिया गया है।

जलजमाव वाले क्षेत्रों को मिलेगी छूट

पंचायती राज विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में यह साफ कर दिया गया है कि जिन क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, वहां पर 6 फीट से कम चौड़ी सड़कों को भी पावर ब्लॉक की जगह पीसीसी से बनाया जा सकता है। इस मामले पर विभागीय पदाधिकारियों का कहना है कि अधिक दिन तक जलजमाव रहने के कारण पेवर ब्लॉक की सड़कों में ईटें अंदर धंस जाती है। इस कारण जलजमाव वाले क्षेत्र के लिए नियम की छूट को आधार रखते हुए स्थानीय स्तर पर फैसला लेने की छूट दी गई है।

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Kavita Tiwari

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