Fish Farming Subsidy: मछली पालन की खेती के लिए 70% सब्सिडी दे रही सरकार, यहां जाकर करें आवेदन

Fish Farming Subsidy By Bihar Government: आजकल गांव में खेती करने के साथ-साथ ही मछली पालन (Fish Farming) का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। लोग मछली पालन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मछली पालन के बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, तो एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल मछली पालन के बिजनेस (Fish Farming Business) की शुरुआत करने वाले लोगों को बिहार सरकार 70% की सब्सिडी (Bihar Government Subsidy Offer) दे रही है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपके पास 15 नवंबर 2022 तक का समय है। ऐसे में अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही आवेदन करें।

Fish Farming Subsidy

क्या है मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना

बिहार सरकार की ओर से मछली पालन के कारोबार के लिए मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना चलाई गई है, जिसके तहत मछली पालन का कारोबार शुरू करने वाले इच्छुक लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के तालाब जल संप्रदायों में मछली मत्स्यकी को दोहन करते हुए मत्स्य उत्पादन के विभिन्न ने सीरीज पर योजनाओं को शुरू करते हुए राज्य को मछली उत्पादन के साथ-साथ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना सरकार का एकमात्र उद्देश्य है।

Fish Farming Subsidy By Bihar Government

70% सब्सि़डी देगी सरकार

बिहार सरकार इसके लिए बड़े स्तर पर सब्सिडी भी दे रही है। सरकार की इस योजना के मुताबिक मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के साथ फीड उर्वरक दवा पर 4 लाख रुपए तक खर्च होंगे। इस पर राज्य सरकार अन्य वर्ग के लाभुकों को 50% और अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को 70% की सब्सिडी दे रही है। खास बात यह है कि सरकार की मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य की विकास योजना की शुरुआत राज्य के सभी जिलों में की गई है।

 Fish Farming Subsidy By Bihar Government

योजना के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

ऐसे में अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके पास इन डाक्यूमेंट्स का होना बेहद जरूरी है। इनके साथ ही आप आवेदन कर सकते हैं। इस लिस्ट में आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता का पहचान पत्र, जमीन का नक्शा या उसकी प्रति के साथ-साथ जाति प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही आपको अपने बैंक खाता की कॉपी, उसका IFSC कोड, आवेदक के पास लीज प्राइवेट या पट्टा पर तालाबों नाम भी जरूरी है।

इस तारीख से पहले करें आवेदन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 15 नवंबर 2022 से पहले सरकार की आधिकारिक वेबसाइड http://fisheries.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

Kavita Tiwari