रेलवे ने रात्रि सफर के बदले नियम, अब रात मे तेज आवाज में बात और लाउड म्यूजिक पर पाबंदी

अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको यह खबर पढ़नी चाहिए। हाल के दिनों में भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधा में लगातार इजाफा किया जा रहा है। अबे इंडियन रेलवे ने यात्रा करने के लिए नियम में फेरबदल किया है। रात के यात्रा के लिए किए गए इन फेरबदल को तत्काल प्रभाव से रेलवे बोर्ड ने लागू भी कर दिया है।

जाने क्या है नया नियम 

रेलवे के द्वारा बदले गए नियमों से यात्रियों को ही सुविधा मिलने वाली है। रात के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह नियम बोर्ड के द्वारा लागू किया गया है। अमूमन रात में यात्रा करने वाले यात्रियों से नींद में डिस्टर्ब करने की शिकायत बोर्ड को मिलती रहती थी। इसकी वजह साथ में सफर कर रहे यात्रियों का ज्यादा आवाज में बात करना या दूसरा कारण भी रहता है।

इसी को देखते हुए बोर्ड ने नया नियम लागू किया है, नए नियमों के मुताबिक अगर कोई पैसेंजर साथ में यात्रा कर रहा है तो‌ तेज वॉइस में बात नहीं कर सकता है। तेज आवाज में यात्री गाना भी नहीं सुन सकता है। अगर ऐसा होता है और यात्री शिकायत करते हैं, तो रेलवे के द्वारा है ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है।

इस नियम के अनुसार परेशान होने वाला यात्री के द्वारा शिकायत किया जाता है तो ट्रेन कर्मी को तुरंत उस जगह पर पहुंचकर समस्या का निवारण करना होगा। समस्या समाधान नहीं होने पर ट्रेन स्टॉफ की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में सभी जोन को रेलवे मंत्रालय के द्वारा आदेश दिया गया है। बता दें कि रात में यात्रा करने वाले यात्रियों के द्वारा साथ में सफर कर रहे यात्री के गाना सुनने या तेज आवाज में बात करने से परेशान रहते हैं। बोर्ड को यह भी मालूम हुआ है कि रेलवे स्टाफ भी गश्ती के दौरान तेज-तेज आवाज में बातें करते रहते हैं।

रेलवे के रात 10 के बजे के बाद के बनाए गए न‍ियम

  • यात्रा के दौरान कोई भी पैसेंजर तेज आवाज में बात और लाउड म्यूजिक नहीं सुनेगा।
  • नाइट लाइट के अलावे सभी लाइटें पूरी तरह बंद रहेगी जिससे सफर कर रहे यात्री की नींद में बाधा उत्पन्न ना हो।
  • समूह में यात्रा करने वाले देर रात तक बात नहीं कर सकते हैं, शिकायत होने पर कार्रवाई भी हो सकती है।
  • इलेक्ट्रीशियन, आरपीएफ, चेकिंग स्टाफ, मेंटीनेंस स्‍टॉफ और कैटरिंग स्‍टॉफ भी आराम से काम करेंगे।
  • वरिष्ठ नागरिक, अकेली महिला और दिव्यांगों को आवश्यकता पड़ने पर रेलवे स्टाफ तुरंत मदद करेगा।