बिहार सरकार (Bihar Government) की ओर से राज्य के कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐलान किया गया है, जिसके मद्देनजर अब जीएसटी छोड़कर राज्य सरकार (State Government) के अन्य कानूनों के तहत उनके खिलाफ इस साल के सितंबर तक और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि सोमवार को विधानसभा में बिहार का राजधानी विधि समय सीमा प्रावधानों के शिथिलीकरण विधेयक 2022 को पेश करते हुए इस बात का ऐलान किया गया। सदन में इसे ध्वनि मत से मंजूरी दी।
नहीं होगी सितंबर तक कोई कार्रवाई
इस दौरान राज्य के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद (Bihar Deputy CM Tarkishor Prasad) ने इसे पेश करते हुए इस बात का ऐलान किया। इसके मद्देनजर बिहार अधिनियम 1981, बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005, बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपयोग व्यवहार एवं बिक्री हेतु माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1993, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम 1948, बिहार विज्ञापन सरकार अधिनियम 2007, बिहार होटल विलासिता कर अधिनियम 1988 और बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 2018 पर संशोधन विधेयक का असर देखने को मिलेगा।
बता दे इन अधिनियम के मद्देनजर अगर किसी कारोबारी पर कोई कार्रवाई हो रही है, तो वह इस साल के 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी संकट के कारण राज्य के लगभग सभी कारोबारियों पर इसका भारी असर देखने को मिला है, जिसके चलते सभी का भारी मुकसान भी झेलना पड़ा है। यही वजह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई को फिलहाल शिथिल यानी रोक दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अवधि में लोग संबंधित प्राधिकारी के सामने अपना पक्ष रख सकेंगे और परेशानियों का निदान कर सकेंगे।
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