बिहार मे सब अनलॉक: शादी मे बुलाएँ मन भर बाराती; पार्क, रेस्तरां, सिनेमाहाल सब जगह घूमे, जाने पूरी गाइडलाइंस 

Written by: Voice Desk | biharivoice.com • 12 फरवरी 2022, 10:12 अपराह्न

बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में अब काफी कमी हो रही है, अब इसके चलते राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. आज उन्होंने अब सब कुछ अनलॉक(bihar total unlock) करने का बड़ा फैसला लिया है। अब सब कुछ ही सामान्य रूप से कार्य करेगी। सभी स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, कोचिंग संस्थान, दुकान, पार्क, रेस्टोरा, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, धार्मिक स्थल, क्लब  पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। ऐसे इन सभी संस्थानों को भी कोविड नियमों का पालन करना होगा।

शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ट्वीट कर नई गाइडलाइन की जानकारी भी दी है। यह नियम सोमवार से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। नई गाइड लाइन के अनुसार शादी-विवाह, श्राद्ध कार्यक्रम में अब 200 अतिथियों का सीमा खत्म कर दी गई है। अब इसमें कोई भी संख्या की लिमिट नहीं लगाई गई है। परंतु अभी भी कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। अब थाने की सूचना देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है।

इसके अलावा सिनेमा हॉल,स्टोरेंट, शिक्षण शिक्षण संस्थान, क्लब, जिम ,स्विमिंग पूल जिसे 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति थी अब उसे भी पूरी तरह से खोलने की अनुमति दे दी गई है। अब यह सभी संस्थान समान रूप से खुल जाएंगे। नई गाइडलाइंस में सार्वजनिक और निजी वाहनों में मास्क पहनना अभी भी अनिवार्य रखा गया है परंतु इन सभी वाहनो मे 100 परसेंट क्षमता के साथ यात्री जा सकेंगे।पार्कों  और उद्यान की बात करें तो सभी पार्क तय समय के अनुसार ही खुलेंगे और बंद होंगे। अभी पार्क  सुबह 6:00 बजे से अपराहन 2:00 बजे तक खोले जा रहे थे।

आयोजन को लेकर गाइडलाइंस

आगे की गाइडलाइंस की बात करें तो सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन भी किए जा सकेंगे परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य रखी गई है। इसके अलावा बाजार, सब्जी मंडी आदि में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाएगा। नियम उल्लंघन करने वाले को अस्थाई रूप से बंद करने का आदेश भी जारी किया जा सकता हैं। इसके अलावा स्थानीय परिस्थिति के अनुसार वहां के डीएम अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगा सकते हैं और नियम के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान है

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