मधुबनी के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 (ADJ-1) अविनाश इन दिनों चर्चा मे बने हुए है। इससे पहले वे अपने अनोखे फैसले के लिए चर्चा मे रह चुके हैं। दो साल पटना में रहने के बाद 26 मार्च 2021 को झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में ADJ प्रथम के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग हुई। इसकके बाद अविनाश कुमार अपने जजमेंट को लेकर लगातार चर्चा मे बने रहे । अनोखी शर्तों पर जमानत देने से मशहूर हो गए हैं। पटना हाईकोर्ट द्वारा 24 सितंबर 2021 को उनके फैसले पर रोक लगाने को लेकर एक आदेश भी जारी किया गया था। गौरतलब है कि इन कुछ दिनों पूर्व उन पर हमला हुआ था, जिसे लेकर वे इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं।
कौन हैं जज अविनाश कुमार ?(Who is Judge Avinash Kumar?)
46 वर्षीय अविनाश कुमार वैशाली के रहने वाले हैं। हाजीपुर के कोनहारा चौक की श्रीकृष्णापुरी कॉलोनी में उनका पुश्तैनी निवास स्थान है। वर्ष 2018 में उन्होंने बिहार सुपीरियर जुडिशल सर्विसेस एग्जाम मे सफलता हासिल की। इसके बाद 16 अगस्त 2018 को राजधानी पटना में उनकी पहली पोस्टिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज पद पर हुई।
गुरुवार को हुआ था जज पर हमला
गुरूवार को जज अविनाश कुमार के चैंबर में घुसकर घोघरडीहा थाने के दो पुलिस पदाधिकारियों थाना प्रभारी गोपाल प्रसाद यादव और एसआई अभिमन्यु शर्मा द्वारा उन पर हमला किया गया। जज अविनाश कुमार ने दर्ज प्राथमिकि मे बताया कि थाना प्रभारी और एसआई ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और फिर मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर थाना प्रभारी ने रिवाल्वर निकालकर उन पर तान दिया और जान से मारने की धमकी दी।
इन शर्तों पर देते थे जमानत
- 23 अगस्तः मधेपुर थाना कांड सं। 164/20 में आरोपी नीतीश कुमार यादव को इस शर्त पर जमानत दी गई कि वह पांच गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
- 28 अगस्तः अंधरामठ थाना कांड सं। 184/19 में आरोपी नीरज कुमार साफी को इस शर्त पर जमानत दी गई कि उन्हें पांच गरीब अनपढ़ महिला व लड़की को साक्षर बनाना होगा।
- 1 सितंबरः झंझारपुर थाना के एक मामले में आरोपी मो. रुस्तम को नाला सफाई की शर्त पर जमानत दी गई।
- 11 सितंबरः भैरवस्थान थाना कांड सं। 70/21 में आरोपी मो. सवीर को इस शर्त पर जमानत दी गई कि पांच बेरोजगारों को काम के हुनर सिखाए जाएंगे।
- 12 सितंबरः फुलपरास थाना कांड सं। 187/21 में आरोपी राजीव कुमार व नीतीश कुमार को बाढ़ पीड़ितों में मुफ्त दाल बांटने की शर्त पर जमानत दी गई।
- 15 सितंबरः खुटौना थाना कांड सं। 122/20 में आरोपी राम कुमार राम को निर्माणाधीन मंदिर में मुफ्त श्रमदान की शर्त पर जमानत दी गई।
- 21 सितंबरः लौकहा थाना कांड सं। 130/21 में आरोपी ललन साफी को इस शर्त पर जमानत् दी गई कि गांव की महिलाओं का छह माह तक मुफ्त कपड़ा सफाई व आयरन की व्यवस्था करना होगा।
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