बिहार मे अनुकंपा के आधार पर नौकरी का बदला नियम, जाने क्या है नया प्राबधान

राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी नौकरी कर रहे पति-पत्नी दोनों में किसी एक के रिटायर होने और एक की सेवा में रहते हुए मौत होने पर भी आश्रित अनुकंपा पर नौकरी पाने के योग्य होंगे। सरकार द्वारा किसी लोक सेवक के निधन की अवस्था में उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की नियमावली को नये सिरे से परिभाषित किया है। पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में रहते हुए किसी एक के निधन के बाद आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी देने की प्रक्रिया को सरल किया गया है।

अब पति-पत्नी में से किसी एक के मौत होने और दूसरे के रिटायर होने के बाद भी आश्रित को अनुकंपा के पर नौकरी दी जायेगी। महाधिवक्ता की राय प्राप्त होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार की तरफ से प्रत्येक विभागों के प्रमुखों, आयुक्त व डीएम को पत्र लिखा गया है। प्रावधानों के मुताबिक, यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों और किसी एक की मौत हो जाती है, तो अनुकंपा पर नियुक्ति का लाभ उनके आश्रित को नहीं मिल सकता है।

महाधिवक्ता की राय के बाद जारी किया संकल्प

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने बताया कि विभाग को इस बात की जानकारी दी गई थी कि पति-पत्नी में से एक के पेंशनर होने पर सेवाकाल में रहते हुए दूसरे की मौत होने पर आश्रित को इस आधार पर अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा रही थी कि पति या पत्नी पेंशनर हैं। महाधिवक्ता से इस बारे में राय ली गयी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेंशनर को सरकारी सेवा में नहीं माना जा सकता। अतः ऐसे मामले में उनकी राय आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिये जाने की थी। इसे ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नयी अधिसूचना जारी की गई है।

Manish Kumar