DL Mobile Number Update : बिहार के वाहन चालकों के लिए काफी अहम खबर सामने आ रही है। बिहार मे अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोबाइल नंबर जुड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर और पता नहीं रहने पर इसे रद्द किया जा सकता है। परिवहन विभाग की तरफ से वाहन मालिकों को इसके लिए 30 दिनों की मोहलत दी गई है। परिवहन विभाग ने कहा है कि यह जानकारी सारथी पोर्टल पर नहीं रहने पर चालक और मलिक पर कार्यवाही की जाएगी।
परिवहन विभाग सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस मामले में सभी डीटीओ को करवाई तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। अभी बड़ी संख्या में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर और पता ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ अपडेट नहीं है। कुछ लोगों ने वर्षों पुराना नंबर दे रखा है, जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है।
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ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए वही नंबर डालना होगा, जिस मोबाइल नंबर के साथ आधार लिंक रहेगा। अपडेट करने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध कर दी गई है। नंबर अपडेट नहीं होने पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बन सकेगा।
इस साइट पर करें अपडेट
कोई वाहन चालक या मालिक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोबाइल नंबर जोड़ना चाहता हो या पुराने नंबर की जगह कोई नया नंबर अपडेट करना चाहता हो तो यह काम घर बैठे आसानी से किया जा सकता है। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए parivahan.gov.in पर जाना होगा। वही ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर जोड़ने या अपडेट करने के लिए सारथी डॉट sarathi.parivahan.gov.in पर जाना होगा। इन दोनों वेबसाइट पर क्रमशः वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर अपडेट या फिर जोड़ सकते हैं।
ऐसे वाहन रजिस्ट्रेशन मे मोबाइल नंबर जोड़े या अपडेट करें
- सबसे पहले parivahan.gov.in वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन सेवाओं ऑप्शन चुनें।
- इसके बाद व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक कर Vehicle Registration चुने।
- फिर राज्य का विकल्प चुने
- आरटीओ चुनकर आगे प्रोसीड करें।
- अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन, चेसिस, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आदि जानकारी भरें।
- इसके बाद शो डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फिर मोबाइल नंबर और आधार डालने पर ओटीपी आएगा
- जिसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जायेगा।
ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर जोड़ें या अपडेट करें (DL Mobile Number Update)
- सबसे पहले sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएँ।
- मेनू मे Others के जाकर Mobile Number Update चुने।
- Aadhaar Number भर कर OTP से सत्यापित करें।
- इसके बाद या अपडेट हो जाएगा।
अगर कोई वाहन मालिक अपना आवासीय पता बदलता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49 के तहत वाहन मालिक को नए पते की सूचना 30 दिनों के अंदर देना होगा इसके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन सचिव ने इस पूरे मामले पर कहा कि कई वाहन का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर अभी उपयोग में नहीं है, इससे दुर्घटना या अन्य स्थिति में पहचान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यातायात नियम तोड़ने पर भी ई चालान जैसी सुविधाएं वाहन मालिक तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। मोबाइल नंबर अपडेट करने या इस स्थिति के लिए किसी भी जानकारी के लिए विभाग की हेल्पलाइन नंबर 0612-2547212 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त किया सकता है।
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