कारखानों में अब रात में भी महिलाएं कर सकेंगी काम, सीसीटीवी समेत ये सुविधाएं पड़ेगी रखनी

केंद्र सरकार की तरफ से नये श्रम कानून में महिलाओं को रात में काम करने की छूट प्रदान की गई है। इस कानून के लागू होने के बाद बिहार सरकार द्वारा भी नये श्रम कानून के तहत अब कारखानों में काम करने के लिए महिलाएं तीन पालियों में काम कर सके, ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। विभाग की तरफ से इस नये ड्राफ्ट सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्यदशाएं नियमावली 2021 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। विभाग के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में बताया कि अगले 45 दिनों में कोई आपत्ति नहीं आने पर इसे राज्यभर में लागू कर दिया जायेगा।

राज्य सरकार ने इन बिंदुओं को किया अनिवार्य

बिहार सरकार द्वारा श्रम कानून में दो बिंदुओं को विशेष रूप से जोड़ा गया है , जिसमें कहा गया है कि जब कोई महिला रात में काम करेगी, तो वह उसकी सहमति होगी । कारखाना मालिक किसी भी महिला को अपनी इच्छा से रात शिफ्ट में काम नहीं करा सकेंगे। मौखिक रूप से नहीं बल्कि महिला कामगार का लिखित पत्र लेना होगा। इसके साथ ही रात में जब भी महिला काम करेगी, तो उसके साथ कम- से- कम दो महिलाएं भी रहेंगी। अकेली महिला कारखाना में काम नहीं करेगी। यदि ऐसा होता है और महिला इसकी शिकायत करती है, तो कारखाना का निबंधन रद्द कर दिया जाएगा और कारखाना मालिक पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिहार में निबंधित कारखानों की संख्या 8274

प्रदेश में निबंधित कारखानो की कुल संख्या 8274 है, इसमें काम दो लाख बीस हजार से अधिक कामगार काम करते हैं। कामगारों में महिला भी है। कानून बन जाने के बाद महिला कामगारों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने की सुविधा होगी।

यह होगी सुविधा

  • शिकायत कोषांग होगा,जहां महिलाएं शिकायत कर पायेंगी.।
  • सीसीटीवी अनिवार्य रूप से होगा, जिसमें तीन माह से अधिक का रिकार्ड रहेगा।
  • खाने, शौचालय और कपड़ा बदलने, कारखाना के सभी जगहों पर रोशनी, के लिए जगह होगी।
  • लगातार नाइट शिफ्ट नहीं करना होगा. हमेशा रोस्टर बदलना होगा।
  • रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए अलग से निगरानी टीम होगी।
  • महिलाओं के लिए रात में बैठने व खाने के लिए अलग व्यवस्था होगी।
Manish Kumar